इस आर्टिकल में लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की रिजेक्ट लिस्ट संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी
योजना के बारे में
Ladli Behna Yojana reject list: तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) मध्य प्रदेश की सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है | इसमें मध्य प्रदेश की सभी योग्य महिलाओं को ₹1000 महीने की धनराशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के द्वारा सीधे खाते में डाल दी जाएगी | प्रदेश की लाखों महिलाओं ने इसमें आवेदन दर्ज किया है एवं 10 जून से यह राशि उपलब्ध भी हो जाएगी सबके खातों में | परंतु कुछ आवेदनों को रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है जिसकी वजह से उन महिलाओं को जिनका आवेदन रिजेक्ट लिस्ट में है उनको यह राशि पाने का सौभाग्य नहीं होगा | जानिए क्या करते हैं अगर आपका नाम भी रिजेक्ट लिस्ट में हो
किन महिलाओं का नाम लाडली बहना योजना की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा ?
- जिन महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 ढाई लाख से अधिक है वह लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं की जाएंगी
- यदि 5 एकड़ से अधिक महिला के परिवार में भूमि है यानी अगर आपके पास 5 एकड़ से अधिक की जगह है जमीन है जायदाद है तो ऑफिस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे | यह इसलिए है कि धनवान व्यक्तियों को इस योजना का लाभ ना मिले एवं जरूरतमंद बहनों तकिए योजना पहुंचकर
- वह महिलाएं जिनके परिवार में कोई भी आयकर दाता हो यानी कोई भी इनकम टैक्स स्लैब में आता ह और टैक्स देता ह | तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा |
- अगर लाडली बहना योजना मैं आवेदन करने वाली महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी ना करता हो
- अगर कोई बहन अन्य किसी योजना से लाभ प्राप्त करती है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा
आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया – अगर योग्य महिलाओं को रिजेक्ट लिस्ट में डाला गया हो
Ladli Behna Yojana reject list: दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर सारी योग्य और अयोग्य होने की की जरूरत है बताई है लेकिन फिर भी अगर महिलाएं अयोग्य होने की शर्तों के तराजू पर गलत नहीं होती तो उसको आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है | यदि आपके परिवार में किसी महिला का आवेदन अगर रिजेक्ट हुआ हो और आप हितग्राहियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हो तो आपको अंतिम सूची में अपना नाम देखकर 30 मई से पहले आपत्ति दर्ज करानी होगी, इस आपत्ति पर15 दिन के अंदर फैसला लिया जाएगा | पंचायत सचिव के पास भी अपनी आपत्ति को पंचायत स्तर पर ही दर्ज कर सकते हैं|
अधिक जानकारी के लिए
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